छेडछाड के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति नीलम साहू तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी उत्तम रैकवार पिता कल्लू रैकवार उम्र 24 निवासी थाना अंतर्गत मालथौन जिला सागर को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2019 की दोपहर करीब 01 बजे बालिका गांव के बाहर खेत में शौच करने के लिये बैठी थी उसी समय पीछे से आरोपी उत्तम रैकवार वहां आया और उसने बुरी नियत से बालिका का दाहिना हाथ पकड़कर खींचा और छेड़छाड़ करने लगा। बालिका चिल्लाई तो आरोपी उत्तम उसको छोड़कर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बालिका भागकर अपने घर आई तथा पूरी घटना अपने माता पिता का बताई। बालिका की रिपोर्ट करने पर थाना मालथौन पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में 7 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उत्तम रैकवार को छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 354 व 354बी के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।