नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीरज लोधी पिता बहादुर सिंह लोधी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना सानौधा जिला सागर को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास, एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(1)(w)(i) में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 3(2)(v-क) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000  रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन की।
पीड़िता ने थाना सानौधा में मौखिक सूचना दर्ज कराई कि दिनांक-28.11.2018 को सुबह 10 बजे वह घर के अंदर अपने बालों में कंघी कर रही थी उसी समय आरोपी नीरज घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि उसके साथ चलो एक हजार रूपये दूंगा। पीड़िता ने जाने से मना किया तो उसे बुरी तरह खींचकर बाहर ले आया। वह चिल्लाई तो उसकी बहिन व एक अन्य लड़की आवाज सुनकर आ गई और उसे बचाने लगी तो नीरज ने उसे गाल में चांटा मारा, पीठ में घूंसा मार दिया और उसे छोड़कर भाग गया तथा जाते हुए कह रहा था कि रिपोर्ट करने गयी तो जान से खत्म कर देगा। पीड़िता अपने परिवारजन के साथ रिपोर्ट करने गई। आरोपी के विरूद्ध थाना सानौधा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीरज को 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया।

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