लूट के आरोपी को तोरवा पुलिस किया गिरफ्तार
🚨 आरोपी के कब्जे से लूटा गया ओप्पो मोबाइल किया गया बरामद
🚨 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2024 को प्रार्थी एन. नागराजू पिता एन.व्ही. एस. शर्मा उम्र 48 साल साकिन एलआईजी 48 हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवरीखुर्द थाना तोरवा बिलासपुर छ.ग. थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 27.05.2024 को रात्रि 11:00 बजे करीबन वह पत्नि एन. लक्ष्मी प्रसन्ना पुत्री एन. नीलिमा तीनो रात्रि भोजन कर बेडरूम में सो गये थे कि दिनांक 28.05.2024 के प्रातः करीबन 05:15 बजे प्रार्थी की नींद खुली तो देखा कि कि एक व्यक्ति जो अपने चेहरा को गमछा से बांधा हुआ था बेडरूम में रखे अलमारी को खोलकर चोरी करने की नीयत से सामान तलाश कर रहा था तब प्रार्थी जोर से चोर -चोर चिल्लाया, तो उसकी पत्नि भी उठ गई और दोनो उक्त व्यक्ति को घर से भगाने लगे तब वह व्यक्ति प्रार्थी को हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और हाल में रखे प्लास्टिक की कुर्सी से प्रार्थी के पत्नि एन. प्रसन्ना के सिर में मारा और सीढी के रास्ते टॉवर में चढ गया और टावर के रोशनदान में लगे कांच के प्लेट को निकालकर पुनः उसकी पत्नि एन. लक्ष्मी प्रसन्ना सिर चेहरे में मारा जिससे चोट लगने खून निकलने लगा उसके पश्चात् अज्ञात चोर टावर के रास्ते छत से कूदकर भाग गया। जब प्रार्थी अपने मोबाईल ओप्पो 38 जिसमे जिओ कंपनी का सिम 7000436187 जिसका आईएमईआई नंबर 863879060771873, 863879060771865 कीमती करीबन 12000 रूपये को खोजा तो नही मिला जो उक्त अज्ञात चोर उम्र करीबन 25 वर्ष मोबाईल को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में लूटे गए मोबाइल और अज्ञात आरोपी का लगातार पतासाजी की जा रही थी प्रकरण सदर में सायबर सेल से लूटे गये मोबाईल के आईएमईआई में सक्रिय सिम की जानकारी ली गई जो उक्त मोबाईल के आईएमईआई 863879060771873 पर मोबाईल नंबर 7067800490 दिनांक 05.01.2025 से एक्टिवा होना दिखा जो उक्त नंबर का कैफ प्राप्त करने पर उक्त नंबर मनोज सूर्यवंशी पिता मनहरण सूर्यवंशी साकिन सेंदरी थाना कोनी बिलासपुर के नाम पर दर्ज होना पाया गया तथा मोबाईल का लोकेशन भी सेंदरी में था जिसकी जानकारी तत्काल जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह भापुसे को दी गई जिनके द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी तथा लूटे गए मोबाइल को बरामद करने के निर्देश दिए गए जिसके परिपालन में ग्राम सेंदरी जाकर मनोज सूर्यवंशी का पता किया गया जो घर पर उपस्थित मिला जो पूछताछ में बताया कि उसका भाइ करन सूर्यवंशी उक्त फोन को चलाता है तथा करन के द्वारा ही उसकी आईडी से सिम लिया गया है। जिसके आधार पर संदेही को तलब कर पूछताछ किया गया जो बताया कि बहुत पहले उसने उक्त मोबाईल को आवासपारा के नवीन दास से उसको पैसे की जरूरत होने पर चार हजार रूपये में खरीदा था और उसमें अपने भाई मनोज सूर्यवंशी की आईडी पर सिम 7067800490 को खरीद कर लगाना और चलाना बताया । आरोपी के कब्जे से उक्त मोबाईल को जप्त किया गया प्रकरण में आरोपी करन सूर्यवंशी द्वारा चोरी के मोबाईल को खरीदकर चलाना पाये जाने व उसके कब्जे से चोरी गये मोबाईल मिलने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 प्रकरण मे जोडी गई है। प्रकरण सदर में आरोपी नवीन दास पिता मंगलदास उम्र 25 साल साकिन आवासपारा सेंदरी थाना कोनी का पता किया गया जो घर पर मिला उसे थाना लाकर पूछताछ किया गया जो कि घटना दिनांक को हाउसिंग बोर्ड कालोनी से ओप्पो मोबाईल चोरी करना तथा घर वालो के जाग जाने पर उनको धक्का मारकर भागने की बात बताया तथा उक्त मोबाईल को चार हजार रूपये गांव के ही करन सूर्यवंशी को बेचना बताया तथा उक्त चार हजार रूपये को भी खर्च कर देना बताया । प्रकरण में आरोपियो के विरूद्ध साक्ष्य पाये जाने से आरोपी नवीन दास पिता मंगलदास उम्र 25 साल साकिन आवासपारा सेंदरी थाना कोनी तथा करन सूर्यवंशी पिता मनहरण सूर्यवंशी उम्र 24 साल साकिन आवासपारा सेंदरी थाना कोनी बिलासपुर छ.ग. को दिनांक 21.03.2025 को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है ।