नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाला युवक महासमुंद से गिरफ्तार

बिलासपुर. सिरगिट्टी पुलिस ने बताया  कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री जो दिनांक 02.07.2022 के सुबह 10 बजे से 05 बजे के मध्य घर से बिना बताये कही चली गयी है। आज दिनंाक तक वापस नही आयी है। संदेह है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना सिरगिट्टी मे अपराध क्रमांक 490/2022 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। प्रकरण मे विवेचना दौरान सायबर सेल बिलासपुर से टावर लोकेशन प्राप्त कर पीडिता को संदेही बसंत भोई के कब्जे से नयापारा महासमुंद किराये के मकान से सकुशल बरामद कर पीडिता का कथन लेखबध्द कराया गया। विवेचना मे पाया गया कि आरोपी बसंत भोई द्वारा अपह्ता के साथ महासमुंद किराये के घर मे लगा तार शारीरिक संबंध बनाता रहा है प्रकरण मे धारा 376 भादवि 4 पोक्सो एक्ट जोडी गयी है। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी बसंत भोई के विरूध्द धारा सदर के तहत अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को दिनांक 30.07.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।  प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी सागर पाठक, सउनि जीवन जायसवाल, प्र.आर. 53 अनिल साहू एवं महिला आरक्षक 461 अनिता भगत की अहम भूमिका रही।

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