आजम खान को कोर्ट से एक और झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त

रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खानकी मुश्किलें रोज बढ़ती जा रही है. ससंद में बीजेपी महिला सांसद पर की विवादित टिप्पणी के बाद जहां, वह दो दिन से संसद में विभिन्न दलों के सांसद ने उन पर निशाना साधा हुआ है. वहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मामले पर भी उनकी मुसीबतें कम होना का नाम नहीं ले रही है. एसडीएम सदर कोर्ट ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है. 

तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान पकड़ा घोटाला
जानकारी के मुताबिक, 7.135 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त किया गया है. यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर दी गई थी. जौहर यूनिवर्सिटी जमीनी घोटाला सामने आने के बाद ये मामला सामने आया और तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान इसमें घोटाला पकड़ा, जिसके बाद जांच की गई और जमीन के इस पट्टे को एसडीएम सदर की कोर्ट ने निरस्त कर दिया. 

कोर्ट ने ये कहा…
कोर्ट ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है. कोर्ट ने यह भी माना कि इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था.

गेट तोड़ने का दिया आदेश
आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 15 दिन में पीडब्ल्यूडी की रोड पर से अवैध कब्जा खाली करने और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हज़ार रुपये जमा किए जाने ने के आदेश दिए हैं. 


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