
कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा पाकिस्तान, ICJ ने लगाई है फांसी की सजा पर रोक

नई दिल्ली. पाकिस्तान की जेल जासूसी के आरोप में बंद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने हामी भर दी है. पाकिस्तान वियना संधि के अनुसार कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी कानून के तहत काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएगा.
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अपना फैसला सुनाया. आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी. आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान जाधव पर दिए अपने फैसले पर विचार करे. आईसीजे ने कहा कि कुलभूषण पर मुकदमे की प्रक्रिया पर फिर से विचार हो. आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया. पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया. आईसीजे ने यह भी कहा कि जाधव को राजनीतिक मदद दी जानी चाहिए.
बता दें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसे भारत ने बेबुनियाद बताया है. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव का पाकिस्तानी एजेंसियों ने तीन मार्च 2016 को ईरान से अपहरण कर लिया था जहां वह अपने व्यापार के सिलसिले में गए थे.
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