प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना का नवीनीकरण

बिलासपुर. राज्य शासन द्वारा अभिसरित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राहियों तथा अभिसरित आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत 51 से 59 आयु वर्ग के हितग्राहियों को बीमा/नवीनीकरण कराया जा रहा है। 
अभिसरित जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु पात्रता 
सदस्य सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना-एसईसीसी सूची में स्वतः शामिल सूचकांक या वंचक सूचकांक में शामिल परिवार का सदस्य होना चाहिये। सदस्य की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिये। सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति जिस पर परिवार आश्रित है। अथवा खेतीहर मजदूर जो ढाई एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र में धारण करता हो, तथा दूसरे की कृषि भूमि पर कार्य करते हो। बीमित हितग्राही की सामान्य मृत्यु पर नामांकित को देय राशि 2 लाख रूपये, बीमित हितग्राही के दुर्घटना मृत्यु पर नामांकित को देय राशि 4 लाख रूपये, बीमित हितग्राही के दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता दो आंख, दो पैर, एक आंख व एक पैर पर हितग्राही को देय राशि 2 लाख रूपये है। बीमित हितग्राही के दुर्घटना में आंशिक विकलांगता एक आंख, एक पैर पर हितग्राही को देय राशि 1 लाख रूपये है। 
अभिसरित आम आदमी बीमा योजना 
सदस्य सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना-एसईसीसी सूची में स्वतः शामिल सूचकांक या वंचक सूचकांक में शामिल परिवार का सदस्य। सदस्य की आयु 51 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिये। सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति जिस पर परिवार आश्रित है। बीमित हितग्राही की सामान्य मृत्यु पर नामांकित को देय राशि 30 हजार रूपये, बीमित हितग्राही के दुर्घटना मृत्यु पर नामांकित को देय राशि 75 हजार रूपये, बीमित हितग्राही के दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता दो आंख, दो पैर, एक आंख, एक पैर पर हितग्राही को देय राशि 75 हजार रूपये, बीमित हितग्राही के दुर्घटना में आंशिक विकलांगता एक आंख, एक पैर पर हितग्राही को देय राशि 37 हजार 500 रूपये, बीमित सदस्य के 9वीं से 12वीं, आईटीआई में अध्ययनरत दो संतान को प्रतिमाह 100 रूपये में मान से 1200 रूपये शिक्षा सहयोग राशि का प्रावधान है। 


बीमा प्रीमियम
दोनों बीमा योजना अंतर्गत पात्र बीमित सदस्य के बीमा प्रीमियम की राशि राज्य शासन द्वारा एलआईसी को भुगतान किया जाता है। 


दावा क्लेम हेतु आवश्यक दस्तावेज
सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, नामित दावेदार के आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, आयु प्रमाणन की प्रति यथा आधार कार्ड, अथवा आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत मान्य आयु प्रमाण-पत्र, योजना अंतर्गत बीमित सदस्य के दुर्घटना मृत्यु दावा, अपंगता दावा में अतिरिक्त दस्तावेज-एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस अंतिम जांच निष्कर्ष रिपोर्ट, शासकीय शल्य चिकित्सक या मान्य अस्थि रोग विशेषज्ञ के द्वारा दुर्घटनावश हुई पूर्ण/आंशिक अपंगता, अंग की हानि संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिवालय, क्षेत्र के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सहायक करारोपण अधिकारी या जनपद पंचायत में गठित बीमा कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।  

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