
रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने का दिया आदेश

नई दिल्ली. रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज. राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया खारिज. कोर्ट ने रतुल पूरी को जांच में सहयोग करने का दिया आदेश. पुरी ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर 27 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है.
कोर्ट के समक्ष रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा था कि उनका मुव्वकिल जांच में लगातार सहयोग कर रहा है. 25 बार से अधिक जांच में शामिल हुआ है और उससे करीब 200 घंटे पूछताछ हो चुकी है. इसके अलावा, वह केस से जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी को दे चुका है.
More Stories
आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात में टीबी कैम्प का आयोजन
मुंबई / अनिल बेदाग. गुजरात राज्य को टीबी मुक्त करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए आरके एचआईवी...
जयपुर में राहुल गांधी ने की स्कूटी की सवारी
जयपुर. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जयपुर के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान महारानी कॉलेज में एक कार्यक्रम...
एशियाड का आगाज़ हरमनप्रीत, लवलीना ने थामा तिरंगा
हांगझोउ. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के शानदार मिश्रण के साथ शनिवार को यहां हांगझोउ एशियाई खेल कुछ...
निज्जर पर भारत से साझा किए थे सबूत : ट्रूडो
टोरंटो . कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनके देश ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में...
स्थिर सरकार हो तो बड़े फैसले लेता है देश : मोदी
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित...
महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर
लखनऊ. सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले में शामिल मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, जबकि...
Average Rating