अवैध रेत परिवहन के आरोपी की जमानत दूसरी बार खारिज

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 06 सितंबर 2020 को थाना बल्देवगढ़ के पीएसआई मय हमराही स्टॉफ के साथ कस्बा एवं देहात भ्रमण हेतु रवाना हुए। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि टीकमगढ़ – छतरपुर रोड पर टीकमगढ़ की ओर से एक ट्रेक्टर महिन्द्रा डीआई 475 लाल रंग का ट्राली लगाकर रेत भरकर बल्देवगढ़ की ओर अवैद्य रेत भरकर आ रहा है। मुखबिर की उक्त सूचना पर झिनगुवां तिगैला पर पुलिस स्टॉफ पहुंचा जहां पर एक ट्रेक्टर महिन्द्रा डीआई 475 लाल रंग का जिसमें रेत भरी हुई थी , जिसे रोककर पुलिस स्टॉफ ने चालक का नाम पूंछा तो उसने अपना नाम कृपाल पिता दशरथ सिंह ठाकुर उम्र 37 वर्ष निवासी झिनगुवां का होना बताया एवं रेत के संबंध में रायल्टी – रसीद का न होना बताया एवं रेत उर नदी से भरकर झिनगुवां गांव में बिक्री हेतु चोरी से लाना बताया। चालक से ट्रेक्टर के संबंध में दस्तावेज की पूंछतांछ करने पर उसने कोई दस्तावेज न होना बताया। जिससे उपरोक्त आरोपी चालक एवं ट्रेक्टर मालिक स्वतंत्र पस्तोर पिता हरिप्रकाश पस्तोर द्वारा अवैद्य रूप से बिना किसी रायल्टी , रसीद के अपने ट्रेक्टर की ट्राली में बालू ( रेत ) परिवहन करते एवं चोरी से बालू का परिवहन करते पाया गया जो आरोपी ट्रेक्टर चालक एवं ट्रेक्टर का मालिक का कृत्य धारा 379 , 414 भा.दं.सं. एवं 53 ( ख ) म.प्र . खनिज गौंड़ अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था । दिनांक 15.10.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया था। पुन : आरोपी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 16.10.2020 को पेश किया गया माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया कि जब्तसुदा ट्रेक्टर से तीसरी बार अपराध कारित किया गया है अत : आरोपी के आपराधिक चरित्र को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का लाभ न दिया जाए। अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होते हुएन्यायालय ने आरोपी स्वतंत्र पस्तोर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मुकेश रैकवार द्वारा की गई।