अवैध शराब का परिवहन करने वालेे आरोपीगण की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी सचिन धाकरे पिता भैयालाल धाकरे उम्र 22 साल निवासी राजीव नगर वार्ड मोतीनगर, सागर एंव मुन्ना लाल साहू पिता मूलचंद साहू निवासी ग्राम गंभीरिया थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना गौरझामर दिनांक 28.10.2020 को हमराह स्टाफ के साथ अवैध शराब की सूचना तस्दीक में बरकोटी की ओर रवाना हुये थे। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेरखेडी में रायसेन या सागर से अवैध शराब तस्करी होती है तथा रात में आने की संभावना है मुखबिर की सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ के साथ बेरखेडी पहुंचने पर एक सफेद रंग की टबेरा क्रमांक एमपी 39 बीबी 0429 तेज गति से आयी, जिसे रोकने पर वह नही रूकी तब स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रोका गया। उस गाडी से ड्राइवर ने मुन्नालाल तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सचिन बताया। टवैरा गाडी को चैक करने पर उसमें 24 पेटी लाल देशी मदिरा कुल 216 लीटर शराब अवैध रूप से रखी जाने पर जप्त की गयी। आरोपीगण के विरूद्व धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सचिन धाकरे एवं मुन्नालाल साहू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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