अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी मुकेश पिता कालु परमार निवासी हरनिया एंव उत्तम पिता बनसिह उम्र 30 वर्ष निवासी मनकुई को धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा गया । अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2020 को थाना पानसेमल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चिखलदा रोड से जलगोन तरफ से एक टाटा मेजिक लोैंडिग वाहन में अवैध शराब भरकर दो व्यक्ति लेकर जा रहे है । सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान दिवडिया फाटक के पास पहुचने पर जहां लोंडिग वाहन टाटा मेजिक क्रमांक एमएच 02 इसी 0490 आती दिखी। जिसे रोककर चेक करने पर 50 क्वार्टर गोवा व्हिसकी के सील बंद भरे हुये जिस पर काकल लिखा स्टीकर बना व ढक्कन के उपर ग्रेट गेलेन वेन्टुरेस लिमिटेड लिखा हुआ है। कुल पेटी 50 प्रत्येक पेटी मे 50-50 क्वाटर भरे होकर कुल 2500 क्वार्टर सील बंद है 180 एमएल के कुल शराब 450 लीटर थी । कुल कीमती 325000रू की है ।वाहन चाालक से उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश पिता कालु निवासी हरनिया एंव दूसरे व्यक्ति का नाम उत्तम पिता बनसिंह निवासी मनकुई का होना बताया और उक्त शराब परिवहन के संबंध में लाइंसेंस बाबद पूछने पर नही होना बताया गया । उक्त आरोपियों को कृत्य धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम पंजीबंद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर उक्त धाराओं में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

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