अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने 5000 रूपये का लगाया जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी बिषन पिता रामेश्वर निवासी झरीमाता को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेधवा द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2021 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति निवाली तरफ से अवैध रूप से शराब बेचने हेतु लेकर आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस हमराह के साथ बताये गये स्थान पहुचे जहाँ एक व्यक्ति आते दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेरीबंदी कर पकडा गया। आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बिशन पिता रामेश्वर बारेला उम्र 30 वर्ष निवासी झरीमाता का होना बताया। आरोपी के पास की प्लास्टिक की थैली को चेक करने पर उसमें लगभग 10 बीयर लेमाउंट कम्पनी 650 एम.एल., 8 बीयर केन लेमाउंट कम्पनी 500 एम.एल., 20 क्वार्टर अंग्रेजी बाम्बे स्पेशल 108 एम. एल. शराब कीमती 4640 रूपये की मिली। आरोपी से शराब लाइसेंस के पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 28/21 को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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