अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1575 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी लालू पिता सोमा उम्र 20 वर्ष निवासी खेतिया रोड़ निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1575 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 13.01.2021 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति निवाली का लालू पिता सोमा एक प्लास्टिक की थैली में अवैध शराब लेकर इंदिरा कालोनी निवाली तरफ बेचने हेतु जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा, जहां एक व्यक्ति आते दिखा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लालू पिता सोमा उम्र 20 वर्ष निवासी खेतिया रोड़ निवाली, जिला बडवानी का होना बताया। उसके कब्जे से एक केन को चैक करने पर केन में 21 क्वार्टर देशी प्लेन शराब 180 एम.एल. के कीमती 1680 की होना पाई गई। जिसे जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।