अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।

मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17.09.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारी केा मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति जलखेडा रोड तरफ़ सें अवैध रूप से शराब लेकर आने वाला है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पहुचें तो देखा कि जहां एक व्यक्ति हाथ मे थैली लेकर आते दिखा, जिसे हमराह एवं पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लाइसेंस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 25 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा शराब जप्त किया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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