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अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

लुटेरी दुल्हन प्रकरण में दो आरोपियों को जेल भेजा गया

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा द्वारा आरोपी किशोर पिता कोला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कछवानिया व सुरेश पिता बालाराम निवासी ग्राम खलघाट को धारा 420, 120 बी भा.द.वि. के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन