आयुध अधिनियम के अपराध के लिए आरोपी को छ: माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 22.03.2017 को रात शाम 5:00 बजे निरीक्षक आर.पी. चौधरी थाना प्रभारी देहात शासकीय वाहन से चालक के साथ इलाका भ्रमण हेतु गये थे इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध रिलाल्वर लिये घूम रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा और उसके शरीर की तलाशी लिये जाने पर उसकी कमर के बांयी तरफ एक लाइसेंसी 32 बोर 06 राउंड रिवाल्वर खोंसा हुआ मिला। पुलिस द्वारा नाम पूछने पर उसने अपना नाम सूरज सिंह पिता स्व. श्याम सुंदर यादव व निवासी महावरी नगर सिमरा बारी, थाना बबीना जिला झांसी (उ.प्र.) होना बताया। उक्त रिलाल्वर के लायसेंस के बारे में पूछे जाने पर उसने स्वयं के नाम का लायसेंस पेश किया जो कि उक्त लायसेंस उ.प्र. की सीमा में वैध होना एवं बिना अनुमति टीकमगढ़ म.प्र. में प्रवेश होने से लायसेंस की शर्तों की अवहेलना होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य आयुध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपी से उक्त रिवाल्वर 32 बोर 06 राउंड क्रमांक एन.पी.एफ.जी-64718 को लायसेंस सहित जप्त कर, आरोपी के विरूद्ध थाना देहात में अपराध क्रमांक 95/2017 अंतर्गत धारा 30 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपी सूरज सिंह यादव को धारा 30 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए छ: माह के सश्रम कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विकास गर्ग द्वारा की गई।