उद्यानिकी फसलों के लिये मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू

बिलासपुर.राज्य शासन द्वारा चालू खरीफ मौसम में उद्यानिकी फसलों के लिये पुनगर्ठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। यह योजना सभी 27 जिलों में लागू होगी। राज्य शासन के कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के अंतर्गत चालू खरीफ मौसम में टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च और अदरक फसल को अधिसूचित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिये राजस्व निरीक्षक मंडल को बीमा इकाई बनाया गया है। उप संचालक उद्यानिकी श्री रामजी चतुर्वेदी ने आज यहां बताया कि पुनगर्ठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में विपरीत मौसम के कारण उद्यानिकी फसलों को नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के समूहों के आधार पर अलग-अलग जगह स्वचलित मौसम केन्द्र बनाए गए हैं। मौसम केन्द्रों में असामयिक वर्षा, तापमान के उतार-चढ़ाव, आंधी-तूफान सहित अन्य मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के डाटा दर्ज किए जाते हैं।
उन्हांेने बताया कि इस योजना में ऋणी तथा अऋणी (भू धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते हैं। यह योजना अनिवार्य तथा स्वैच्छिक आधार पर लागू होगी। योजना में शामिल होने के लिये 30 जुलाई 2019 अंतिम तारीख है। योजना के लिये अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 5 प्रतिशत ही किसानों को प्रीमियम के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के मान से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उप संचालक उद्यानिकी कार्यालय तथा मैदानी क्षेत्रों में सहायक उद्यान विकास अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।   

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