एक क्लिक में डालें ख़ास ख़बरों पर नज़र…
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 15 जुलाई को : लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के तहत प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 15 जुलाई को शाम 4 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कक्ष नूतन चैक सरकंडा में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधितों को नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने के लिये कहा गया है।
जिले में तीन नये कंटेन्मेन्ट जोन घोषित : कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव रिपोर्ट पाये जाने के बाद जिले के तीन जगहों को कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से बिलासपुर तहसील के नेहरू नगर की चैहद्दी उत्तर पूर्व दिशा में ए.के.श्रीवास्तव का मकान, पश्चिम दिशा में जे.आर.भगत के मकान तक, उत्तर पश्चिम दिशा में क्वार्टर नंबर जी.व्ही.65, देवदास बर्मन का मकान एवं दक्षिण दिशा में श्याम श्रीवास्तव का मकान चैहद्दियों को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के तहत तहसील बिलासपुर के राजकिशोर नगर के चैहद्दी पूर्व दिशा में देशमुख का मकान, पश्चिम दिशा में नाला, उत्तर दिशा में तम्बोली का मकान एवं दक्षिण दिशा में एफसीआई का गोदाम को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह तहसील के ग्राम कछार से लीलागर नदी पीपरसती पहुंच मार्ग को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा लोगों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। यहां सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल, जांच हेतु लिया जायेगा। कंटेन्मेन्ट जोन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण और स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क एवं पीपीई किट उपलब्ध कराने, बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्र की सैनेटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंटेन्मेन्ट जोन एवं बफर जोन के घरों का एक्टिव सर्विलांस तथा खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इन्सिडेन्ट कमांडर जोन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण हेतु नोडल अधिकारी बनाये गये हैं। चिन्हित क्षेत्र में किसी भी
व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07752-251000 पर सूचित करने कहा गया है।
चालू खरीफ मौसम के लिये 74 प्रतिशत से अधिक खाद का भंडारण : जिले में चालू खरीफ मौसम में 74 प्रतिशत से अधिक खाद का भंडारण किया गया है। इससे किसान दोगुने उत्साह के साथ खेती-किसानी में जुट गये हैं। कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा किसानों की हरसंभव मदद की जा रही है। जिले में लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 74.37 प्रतिशत अर्थात् 54572 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। जिसमें से 35495 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। किसानों की मांग के अनुरूप जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि निजी एवं सरकारी संस्थानों में 24851 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया था, जिसमें से 19876 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार डीएपी 9777 मीट्रिक टन भंडारण किया गया था, जिसमें 5046 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। एनपीके काॅम्प्लेक्स 4813 मीट्रिक टन भंडारण किया गया था, जिसमें से 3465 मीट्रिक टन वितरित किया जा चुका है। धान के कुल 23979 क्विंटल बीज भंडारण एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक जिले में 30423 क्विंटल बीज का भंडारण करते हुए 29839 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य अनाजों का 36 क्विंटल टन भंडारण करते हुए उतना ही वितरण किया जा चुका है।
जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का गठन : जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का गठन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत कुल 19 ग्रामों को शामिल करते हुए किया गया है। इनमें परसदा, भदौरा, जयरामनगर, मोहतरा, खुडुभाठा, कोसमडीह, किरारी, मस्तूरी, रिसदा, कोहरौदा, पेण्ड्री, आंकडीह, सरगवां, देवगांव, हिर्री, पाराघाट, भेलाई, भनेसर एवं खपरी शामिल हैं। जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 41670 एवं क्षेत्रफल 7960.42 हेक्टेयर है। जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र गठन पश्चात विकास योजना तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का प्रकाशन किया गया है। इसी क्रम में 9 जुलाई 2020 को 12 बजे से जनसामान्य के निरीक्षण हेतु 7 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी जिला बिलासपुर में उपलब्ध रहेगी। प्रदर्शित मानचित्रों में विभिन्न भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, खुले स्थान एवं कृषि आदि की खसरा वार चिन्हांकित किया गया है। जनसामान्य से अपेक्षा की गई है कि मानचित्रों पर प्रदर्शित खसरा नंबर वार भूमि उपयोग का अवलोकन कर सकते हैं एवं भिन्नता पाये जाने पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रदर्शनी स्थल एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जो कि 9 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन दिवसों में स्वीकार किये जायेंगे। तहसीलदार एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र की प्रदर्शनी लगायी गयी।
फसल बीमा योजना के लिये आवेदन 15 जुलाई तक : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15 जुलाई के बाद देर से बोनी अथवा रोपा लगाने वाले किसान भी 15 जुलाई के पहले स्व-प्रमाणित बोआई प्रमाण पत्र देकर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। बिलासपुर जिले के लिये मुख्य फसल धान सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 900 रूपये तथा धान असिंचित के लिये 660 रूपये प्रति हेक्टेयर है। उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसलों का बीमा करा सकते हैं, जिसके लिये किसानों को बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका अथवा बी-1, पांचसाला खसरा, किरायेदार या साझेदार किसानों को यह दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। किसान सभी सहकारी समितियों, बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा बीमा कंपनी के अधिकृत बीमा एजेंट से बीमा प्रस्ताव फार्म एवं बुआई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में बीमा प्रस्ताव फार्म आवश्यक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड के साथ 15 जुलाई के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से जमा कराना आवश्यक है। उप संचालक कृषि ने अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने किसानों से आग्रह किया है।