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जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का प्रकाशन, दावा आपत्ति निर्धारित तिथि तक : जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र का स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें 19 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश नवा रायपुर अटल नगर रायपुर से वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर प्राप्त हुए थे। जिसका कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तूरी जिला बिलासपुर में प्रदर्शनी का आयोजन निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के पंच, सरपंचों की उपस्थिति में 9 जुलाई 2020 को बैठक कर सम्पन्न की गई थी। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के तहत जन सामान्य के अवलोकनार्थ आपत्ति एवं सुझाव (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अंदर) प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित स्थानों में मानचित्र चस्पा किया गया था। जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र.23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है। उसकी एक-एक प्रति कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर, कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मस्तूरी जिला बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नया कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 9 जुलाई 2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसांे में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है। जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं उत्तर में ग्राम खपरी, परसदा, भेलाई एवं पाराघाट ग्रामों की उत्तरी सीमा तक, पूर्व में ग्राम पाराघाट, देवगांव, हिर्री एवं रिसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक, दक्षिण में ग्राम रिसदा, कोहरौदा, पेण्ड्री एवं सरगवां ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक तथा पश्चिम में ग्राम सरगवां, मस्तूरी, आंकडीह, किरारी एवं खपरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक अंकित हैं। यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख (7 अगस्त 2020) से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा। भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा विचार किया जाएगा।

शिक्षण सामग्री वितरण के संबंध में निर्देश :  जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, हाईस्कूल के प्राचार्याें एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपके संस्था एवं विकासखंड में सायकल, गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण, 26 जनवरी, 15 अगस्त  एवं 2 अक्टूबर एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों के संबंध में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियांे से आदरपूर्वक संपर्क कर परामर्श किया जाये एवं उनकी उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम संपन्न कराएं। जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति की बैठक 26 अगस्त को :   जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति की बैठक 26 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में जिले से बाहर संलग्न कर्मचारियों की जानकारी, विभाग से अन्य विभाग में संलग्न कर्मचारियों की जानकारी, नियमितीकरण की जानकारी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संचालित मध्यान्ह भोजन के समूहों की जानकारी , हाईस्कूलों में वितरण किये जा रहे बच्चियों को सायकल वितरण की जानकारी, अभी तक दोनों जिलों में किन-किन स्कूलों में कितना सायकल वितरण किया जा चुका है, विभाग से आदिमजाति कल्याण विभाग में पदस्थ किये गये आश्रम एवं छात्रावास में कर्मचारियों की जानकारी, एक शिक्षकीय शालाओं की जानकारी एवं सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

बिलासपुर जिले में अब तक 813.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज :  बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 813.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 731.4 मि.मी., बिल्हा में 740.9 मि.मी., मस्तूरी में 877.0 मि.मी., तखतपुर में 852.1 मि.मी., कोटा तहसील में 866.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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