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सेवा सहकारी समिति भटचैरा में कम्प्यूटर आपरेटर हेतु आवेदन 29 नवंबर तक : सेवा सहकारी समिति मर्यादित भटचैरा में कम्प्यूटर आपरेटर का एक पद अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर 2020 तक आवेदन पत्र संस्था कार्यालय सेवा सहकारी समिति मर्यादित भटचैरा विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
कम्प्यूटर आॅपरेटर के लिये योग्यता 10$2, हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन अनिवार्य है। योग्यता पात्रता एवं अन्य शर्तें संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड में देखा जा सकता है।

विक्रय हेतु रबी फसलों के बीज दर निर्धारित :  रबी वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा रबी फसलों के बीज दर निर्धारित किया गया है। जिसमें गेहूं उची किस्म 3040 रूपये प्रति क्विंटल, बौनी किस्में 2960 रूपये प्रति क्विंटल, चना समस्त किस्म 6800 रूपये प्रति क्विंटल, मटर समस्त किस्म 9000 रूपये प्रति क्विंटल, मसूर समस्त किस्म 7000 रूपये प्रति क्विंटल, तिवड़ा समस्त किस्म 5200 रूपये प्रति क्विंटल, सरसों समस्त किस्म 5750 रूपये प्रति क्विंटल, अलसी समस्त किस्म 5600 रूपये प्रति क्विंटल, कुसुम समस्त किस्म 5750 रूपये प्रति क्विंटल तथा तोरिया समस्त किस्म 5030 रूपये प्रति क्विंटल विक्रय दर निर्धारित किया गया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 30 नवंबर से पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य : छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में निर्देष जारी किये गये हैं। विभिन्न फसलों के लिये कृषकों के पंजीयन एवं पात्रता निर्धारण के संबंध में निर्देष जारी किये गये हैं। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन पर उपार्जन के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर आनुपातिक रकबा की जानकारी लेकर आदान सहायता राषि की गणना की जाएगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना के तहत सहायता अनुदान राषि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा। योजना अंतर्गत सम्मिलित अन्य फसलों के लिये राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार, फसलवार शत-प्रतिषत रकबे क्षेत्राच्छादन का गिरदावरी करते हुए भुईंयां पोर्टल में इंद्राज किया जा रहा है। योजना अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर शेष अन्य फसलों एवं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राषि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी अनुसार भुईंया पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले किसानों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईंयां पोर्टल में प्रदर्षित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 के साथ आवष्यक अभिलेख जैसे-ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 30 नवंबर 2020 तक पंजीयन कराना होगा। योजना अंतर्गत शामिल फसलांे के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राषि देय नहीं होगी। अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राषि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।

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