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जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 28 जनवरी को : जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 28 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई हैं। बैठक में कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग सिंचाई विभाग क्रेडा विभाग, बीज निगम, उद्यानिकी विभाग एवं नर्सरी के अंतर्गत चल रहे कार्यांे की वित्तीय एवं भौतिक जानकारी पर समीक्षा एवं सभी विभागों के योजनाओं एवं कार्यांे की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति जानकारी एवं समीक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित कार्यांे की समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कोरोना एवं वर्तमान बीमारी विषय पर जानकारी एवं चर्चा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत क्या-क्या कार्य वर्तमान में संचालित है। भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है। जिला एवं ब्लाक के नवीन सेट अप की जानकारी एवं कहां-कहां कौन सी योजना संचालित है। भौतिक वित्तीय स्थिति विस्तारपूर्वक जिला एवं जनपद पंचायत वार जानकारी एवं समीक्षा, जिले में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत मंे लंबित समस्त प्रकरण की स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी एवं समीक्षा, वन विभाग द्वारा किए गए कार्य की वृक्षारोपण एवं अन्य निर्माणकी विकासखण्डवार जिलेवार जानकारी एवं समीक्षा, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत चल रहे समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी एवं समीक्षा, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्याें की जानकारी एवं समीक्षा, धान खरीदी के अंतर्गत सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग की जानकारी एवं समीक्षा, खाद्य विभाग अंतर्गत राशन कार्ड की स्थिति एवं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अंतर्गत चल रहे समस्त कार्यांे की जानकारी एवं समीक्षा, महिला बाल विकास विभाग जिला एवं विकासखण्ड वार किए जा रहे कार्याें की वित्तीय जानकारी एवं समीक्षा, गौठान निर्माण एवं नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी एवं गोधन न्याय योजना को गति देने के संबंध में एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी।
सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 28 जनवरी को : जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 28 जनवरी 2021 को गुरूवार शाम 4 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई हैं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन की स्थिति खराब होने के कारण नवीन वाहन ब्याज की राशि से क्रय करने बाबत प्रस्ताव, जिला पंचायत बिलासपुर, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में कितने शिक्षक संवर्ग कार्यरत है, एवं लगातार अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी एवं समीक्षा, जिला पंचायत सदस्य, सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तावित कार्याें की स्वीकृति बाबत, ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण लंबित प्रकरण के निराकरण बहाली के संबंध में, जिला पंचायत परिसर में वाहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने बेजा कब्जा हटाने पुरानी बिल्डिंग जर्जर को कण्डम घोषित कर गिरवाने एवं उक्त स्थिति पर नई बिल्डिंग निर्माण के लिए प्रस्ताव पर विचार, पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए विश्राम गृह निर्माण पर चर्चा, जिला पंचायत में कण्डम वाहन एवं पुराने कागजात जो बड़ी तादात में है नीलामी एवं हटाने के संबंध में एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नया कार्यविभाजन : कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टरों के मध्य पूर्व में किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुश्री नुपूर राशि पन्ना (आईएएस) अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर को तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के लिए अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के छ.ग.भू. राजस्व संहिता के तहत् अपर कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है को छोड़कर) प्रकरणों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण (पंचायत राज अधिनियम की धारा-91 के प्रकरणों को छोड़कर) तथा निम्नालिखित शाखाओं, विभागों के लिए अपर कलेक्टर होंगे- अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, सहायक अधीक्षक विविध, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग (नियुक्ति स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़कर), महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, साक्षरता, अन्त्यवसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण (चेक हस्ताक्षर सहित) केवल नीतिगत नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेंगी। मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, रेशम विभाग, हाथ करघा, खाद्य शाखा, धान खरीदी (वित्तीय स्वीकृति सीमा के अंतर्गत), नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन सहकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियर छत्तीसगढ़, जिला स्तरीय भूमि जलसंवर्धन समिति से संबंधित कार्य, खेल विभाग, श्रम विभाग, जेल विभाग, नगर निगम एवं नगर पालिका, पंचायत एवं समाज कल्याण, कोषालय, पुरातत्व, नगर सेना, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, नवोदय विद्यालय, उर्जा (सीबीएसई/क्रेडा), गृह निर्माण मण्डल, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष कक्ष (जनदर्शन/चिप्स), समयसीमा शाखा, आवक-जावक शाखा, ई गवर्नेंस संबंध कार्य, लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवा गारंटी, शिकायत, पर्यावरण विभाग, महिला आयोग, राजभाषा आयोग, अ.जा., अ.ज.जा. आयोग, कलेक्टर कान्फ्रेंस एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की तैयारी एवं निर्णयों के पालन की समीक्षा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे अन्य कार्यों का दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर श्री बी.एस.उईके को तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर, सकरी के लिये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अपर कलेक्टर, तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर एवं सकरी के छ.ग.भू. राजस्व संहिता के तहत् अपर कलेक्टरको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है को छोड़कर) प्रकरणों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर एवं सकरी के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण (पंचायत राज अधिनियम की धारा-91 के प्रकरणों को छोड़कर) वीडियों कान्फ्रेंसिंग, विभागीय जांच अधिकारी, जिला विवाह, विशेष विवाह अधिकारी, सामान्य, स्थानीय निर्वाचन शाखा (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) को प्रभार सौंपा गया है तथा वित्त एवं स्थापना शाखा (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) नाजरात शाखा, जिला पंजीयक, परिवहन विभाग, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, नगर तथा ग्राम निवेश, भू-अभिलेख शाखा, भू-प्रबंधन का कार्य (वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अंतर्गत), कृषि आदान शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री (वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अंतर्गत) अल्पबचत, स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रास, वे समस्त विभाग जो किसी अन्य को आबंटित नहीं हैं, जनसंपर्क, स्वेच्छानुदान (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) सहायक अधीक्षक सामान्य एवं सहायक अधीक्षक राजस्व, वरिष्ठ लिपिक, सहायक वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन शाखा, राजस्व आंकिक, राजस्व मोहर्रिर, राहत शाखा, पुनर्वास (वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अंतर्गत) छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम अंतर्गत एक हजार रूपये तक की आवर्ति व्यय की सीमा के स्वीकृति का अधिकार (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) प्रतिमाह अधिकतम पांच हजार रूपये तक की समस्त आकस्मिक व्यय की स्वीकृति, इससे अधिक के व्यय की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी, उप जिला अध्यक्ष एवं तहसीलदारों को यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत ) अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी, कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, देयकों की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) जिला कार्यालय स्तर के सहायक ग्रेड-2 एवं 3 के 30 दिवस तक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करना एवं इससे ज्यादा अवधि के लिए नस्ती स्वीकृतार्थ कलेक्टर को पेश करेंगे, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत एवं पी.ओ.एल. की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत जिला बिलासपुर के अवैध उत्तखनन के प्रकरणों का निराकरण, लीज स्वीकृतियों को छोड़कर, खनिज शाखा के अन्य कार्य, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही, जिले के सभी विभागों के निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं उनका पालन करना, शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण (जो समयावधि में पेश हुआ हो) तथा शस्त्र एवं आयुध अधिनियम के तहत् संस्थित अपराधों के संबंध में अभियोजनों की स्वीकृति प्रदान करना, आवश्यक नस्तीयां कलेक्टर को प्रस्तुत होंगी। कानून व्यवस्था संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगी), लाईसेंस शाखा, रीडर शाखा, ड्रग लाईसेंस, नजूल एवं नजूल से कार्यों का संपादन, सांख्य लिपिक, जुडिशियल क्लर्क, मीसाबंदी, व्यवहारवाद-विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में विभिन्न कार्यवाहियां जैसे प्रभारी अधिकारी नियुक्ति, वादोत्तर प्रस्तुति, आदेश पालन सहित सभी कार्यवाहियां, भू-अभिलेख शाखा, भू प्रबंधन का कार्य (वित्तीय स्वीकृति सीमा के अंतर्गत) भू अभिलेख के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, निराकरण (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भविष्य निधि, आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा योजना का अंतिम निराकरण (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत)अनुपयोगी डेड स्टाक जो 25 हजार रूपये तक की कीमत का हो, के अपलेखन का कार्य, शासकीय कर्मचारियों के लिए वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, सत्कार शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, परीक्षा शाखा, (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन, समीक्षा ग्राम सुराज अभियान एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रीगण की घोषणाएं, मुख्यमंत्री सहायता एवं संजीवनी कोष (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) जनगणना (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य के लिए के लिए अपर कलेक्टर होंगे। जिले में कलेक्टरअतिरिक्त कलेक्टर में से किन्ही के अवकाश में रहने अथवा मुख्यालय में बाहर रहने की स्थिति में उनके लिंक अधिकारी नियुक्त किये गये है। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री नुपूर राशि पन्ना एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके होंगे। इसी प्रकार सुश्री नुपूर राशि पन्ना के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके एवं द्वितीय लिंक अधिकारी कलेक्टर बिलासपुर डॉ. सारांश मित्तर होंगे। बी.एस.उईके के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री नुपूर राशि पन्ना एवं द्वितीय लिंक अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर होंगे।
अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांटीडीह की सदस्यता सूची पर दावा आपत्ति 27 जनवरी तक : अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित चांटीडीह की सदस्यता सूची प्रकाशित की गई है। सूची के संबंध में यदि सदस्यों को कोई दावा आपत्ति हो तो 27 जनवरी 2021 तक समिति के संस्था कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।
सूची पर प्रस्तुत दावों एवं आपत्तियों का निराकरण कर सदस्यता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 जनवरी 2021 को किया जाएगा।
जिला उपभोक्ता फोरम मंे सदस्य नियुक्ति हेतु आवेदन 30 जनवरी तक : केन्द्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत् निर्मित नियम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 दिनांक 20 जुलाई 2020 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण फोरम, बिलासपुर मंे महिला एवं अनारक्षित सदस्य की नियुक्ति हेतु आवष्यक आर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में 30 जनवरी 2021 को सायं 5 बजे तक संषोधित नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) बिलासपुर छ.ग. से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त पद के लिए आवेदक की आयु कम से कम 35 वर्ष हो, किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रषासन, अर्थषास्त्र, वाणिज्यि, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विषेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो। कोई व्यक्ति जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्काषित किया गया हो अथवा राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत त्रुटिपूर्ण पंजीयन के निराकरण हेतु तखतपुर में 22 से 31 जनवरी तक शिविर : जिले केविकासखण्ड तखतपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत त्रुटिपूर्ण पंजीयन के निराकरण हेतु 22 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक शिविर का आयोजन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। संबंधित कृषक जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है वे अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर शिविर स्थल में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर त्रुटिपूर्ण पंजीयन का निराकरण करा सकते हैं। साथ ही वे कृषक जो पंजीयन नहीं कराये है वे भी शिविर में उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6000 रूपये तीन किस्तों में दो-दो हजार रू. दी जा रही है। जिसमें पहली किस्त-अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त-अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त-दिसंबर से मार्च तक दी जाती है। जो किसान इस योजना में अपना पंजीयन नहीं कराये है या पंजीयन में बैंक खाता नंबर, आई.एफ.एस.सी.कोड, आधार नंबर में त्रुटि के कारण किस्त प्राप्त नहीं हो रहा है, वे अपना आवेदन मय भूमि विवरण का राजस्व अभिलेख, बैंक खाता की कापी, आधार कार्ड की कापी तथा अपवर्जन की श्रेणी में नहीं होने का घोषणा पत्र सहित अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं।
कमिश्नर ने सरखों धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया : बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉ संजय अलंग ने आज जिला भ्रमण के दौरान सरखों के धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपने सामने खरीदे गए धान की आद्रता की जांच करवाकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने समिति के पदाधिकारियों चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार की गई व्यवस्था के अनुसार ही धान खरीदी संपादित करें। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में 93 प्रतिशत से अधिक की धान खरीदी पूरी हो गई है, शेष धान खरीदी में भी सावधानी बरतें। कमिश्नर ने समिति प्रबंधकों से चर्चा करते हुए कहा कि समिति केवल धान खरीदी तक ही सीमित ना रहें। समिति के द्वारा अन्य व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रारंभ करे जिससे समिति आर्थिक आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि समिति बकरी पालन, सब्जी उत्पादन जैसे अधिक लाभ वाले व्यवसाय में रुचि लें। निरीक्षण के दौरान धान उपार्जन केंद्र परिसर पर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना भी की। कलेक्टर ने अवगत कराया कि जिले में 93 प्रतिशत से अधिक की धान की खरीदी हो गई है। सरकार के निर्देशानुसार टोकन व्यवस्था बनायी गयी है। जिसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पहले टोकन जारी किया जा रहा है। धान की सुरक्षा के संबंध में भी निर्देशित कर कैप कव्हर, डबल लेयर तिरपाल आदि की व्यवस्था करवाई गई है। धान उठाव एवं बारदान की उपलब्धता पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कमिश्नर सुश्री अर्चना मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, एसडीएम श्रीमती मेनका प्रधान, सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी श्री अश्वनी पांडे, पंजीयक श्री जायसवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।