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विदेश या अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को सूचना देना अनिवार्य, एसओपी का पालन करायेंगे नोडल अधिकारी : विदेश एवं अन्य राज्यों से घरेलू उड़ान, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से जिले में आ रहे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये तय मापदंड का पालन करना होगा, जिसके लिये जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। विदेश एवं अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को राज्य के पोर्टल http://epass-cgcovid19-in/ पंजीकृत करना होगा। जिले को सूचना प्राप्त होने पर शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए होम क्वारेंटाईन, शासकीय क्वारांटाईन अथवा पेड क्वारेंटाईन में रहना आवश्यक होगा। लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को पृथक से स्थापित किये गये आईसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। सभी यात्रियों से लिखित में यह शपथ देनी होगी वे 14 दिन तक क्वारेंटाईन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। पालन नहीं करने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। यात्री एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, सड़क मार्ग से प्रस्थान के पूर्व जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07752-251000 पर सूचना देंगे। नगर निगम अथवा सम्बन्धित नगर पालिका, नगर पंचायत में अधिकृत किये गये अधिकारी को इसकी सूचना कंट्रोल रूम द्वारा दी जायेगी।
संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में आने वाले यात्रियों का तय आदेश के अनुरूप पालन करायेंगे साथ ही मेडिकल जांच करायेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी रैण्डम सैम्पलिंग, टेली सर्विलांस की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
बांगो बांध एवं हसदेव बैराज से वर्षाकाल में पानी छोड़े जाने की संभावना, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल-अचल सम्पत्ति को सुरक्षित करने की अपील : आगामी वर्षाकाल 2020 के दौरान आवश्यकता होने पर बांगो बांध, माचाडोली एवं हसदेव बराज दर्री से नदी में पानी प्रवाहित किया जायेगा। इस सम्बन्ध मं सर्व साधारण एवं कार्य संबंधितों को सूचित किया गया है कि उक्त बांध से नीचे, हसदेव नदी के किनारे, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल-अचल सम्पति सुरक्षित स्थानों पर ले जायें। बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान ठेकेदार, औद्योगिक इकाईयाॅ, संस्थानों आदि को भी सूचित किया गया है कि वह अपनी परिसम्पत्तियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर लें। अकस्मात बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। बाढ़ क्षेत्र में आने वाले संभावित ग्रामों में बांगो, लेपरा, नुनिया, कछार, कोनकोना, पोड़ीउपरोड़ा, चर्रा, पाराघाट, छिनमेर, केरा, पाथा, सिलीयारीपारा, तिलसाभाटा, हथमार, छिर्रापारा, डग्गुपारा, करमीपारा, जूनापारा, लोरीडांड, टुंगमुड़ा, तिलाईडाड़, नवागांव, झोरा, कौरीघाट, पोड़ीखोहा, डोंगाघाट, धनगांव, लोटलोटा, नर्मदा, औराकछार, झाबू, सोनगुड़ा, नवागांव, स्याहीमुड़ा, जेलगांव, चारपारा, खैरभावना, बलरामपुर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, इमलीडुग्गु, कुदुरमाल, बरीडीह, मोहरा, देवरी, चिचोली, कटबितला, झीका, ढिठोली आदि शामिल हैं।
मदिरा दुकानों को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति : जिले में सभी देशी, विदेशी शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
सप्ताह के अंत में लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन रद्द, रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी दुकानें : नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आगामी आदेश पर्यंत सप्ताह के अंत में लगाया गया सम्पूर्ण लॉकडाउन रद्द किया गया है। अब सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सातों दिन सामान्य दिनों की तरह प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।