एक क्लिक में पढ़े ख़ास ख़बरें…


लोक सेवा गारंटी के तहत् समय सीमा में सेवायें प्रदान करने में अग्रणी है जिला :  लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवायें प्रदान करने में बिलासपुर जिला प्रदेश में अग्रणी है। जिले में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण तय समय सीमा में हो रहे है। राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल लोक सेवा गारंटी के तहत् विभिन्न विभागों की सेवायें प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। जिले में योजना की शुरूवात से अब तक 6 लाख 68 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुये हंै। जिनमें से 6 लाख 10 हजार से अधिक आवेदन अनुमोदित किये गये। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से बिलासपुर नगर निगम में सर्वाधिक 93 हजार 405 आवेदनों का निराकरण किया गया। बिलासपुर तहसील में 89 हजार 143 आवेदन, मस्तूरी तहसील में 69 हजार 521 आवेदन, बिल्हा तहसील में 59 हजार 177 आवेदन, तखतपुर 52 हजार 243 आवेदन, बिलासपुर कलेक्टरेट में 42 हजार 748 आवेदन, कोटा तहसील में 93 हजार 634 आवेदन, रतनपुर उप तहसील में 30 हजार 452, सीपत उप तहसील में 26 हजार 101 आवेदन, सकरी उप तहसील में 24 हजार 649 आवेदन, गनियारी उप तहसील में 22 हजार 90 आवेदन, बेलगहना में 20 हजार 715 आवेदन समय सीमा में निराकृत किये गये है। इसी तरह अन्य नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतों में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन लेकर समय सीमा के भीतर उनका निराकरण किया गया है।
कलेक्टोरेट में टी.एल. की बैठक 14 जुलाई को :  कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा 14 जुलाई 2020 मंगलवार को प्रात 11 बजे से समय सीमा (टी.एल.) की बैठक ली जायेगी। बैठक में सभी विभागों के जिला प्रमुखों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। टी.एल. बैठक में जिले में वृक्षारोपण, लोक सेवा गारंटी, नरवा, गरवा,घुरवा,बारी, डिजीटल सिग्नेचर, ई-कोर्ट, खाद व बीज भण्डारण एवं वितरण की स्थिति, धान रोपा की अद्यतन स्थिति, नरेगा, ग्राम पंचायतों में कार्याें व भुगतान की स्थिति, राशनकार्ड में छूटे हुये हितग्राहियों का आधार सिडिंग, अमृत मिशन, सड़क मरम्मत, संग्रहण केन्द्रों में धान का उठाव एवं शेष धान की स्थिति, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गोधन न्याय योजना के लिये कार्ययोजना, क्रेडा के कार्य, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, पेंशन वितरण, बाढ़ नियंत्रण की तैयारी सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी।
छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन, भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा : छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के द्वारा छत्तीसढ़ खनन, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2009 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन  24 जून 2020 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि संशोधन खनिज नियम के अनुसार खनिज भण्डारण लाइसेंसधारी को  अनुज्ञा पत्र स्वीकृत उपरांत अनुज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करना होगा जिसका पंजीयन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् किया जाना अनिवार्य होगा। जिन्हें भण्डारण अनुज्ञप्ति पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है उन्हें भी इस संशोधन दिनांक से 6 माह के भीतर विलेख निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। समयावधि में विलेख निष्पादित नहीं किये जाने पर अनुज्ञा पत्र स्वीकृत आदेश निरस्त माना जायेगा। पूर्व में भण्डारण अनुज्ञा पत्र के अंतरण का प्रावधान नहीं था किन्तु अब भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी नियमों में विहित प्रावधानों के तहत् एक लाख रूपये का भुगतान कर अंतरण का आवेदन कर सकेगा तथा अनुज्ञा पत्र किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अंतरित कर सकेगा। अंतरण उपरांत पूरक विलेख अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाना होगा, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिमाह मासिक पत्रक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। विलंब करने पर 500 रूपए प्रतिमाह की दर से शास्ति आरोपित की जायेगी। मुख्य खनिज हेतु स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों को स्वीकृत क्षेत्र में तौल मशीन वे-ब्रीज लगाना अनिवार्य किया गया है। अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगातार एक वर्ष तक कार्य नहीं करने पर अनुज्ञप्ति लैप्स की जा सकेगी। लैप्स से बचने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नियम में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् निर्धारित समयावधि में आवेदन करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी स्वेच्छा से किसी भी समय शासन के समस्त देयको का भुगतान कर आवेदन देकर अनुज्ञा पत्र समाप्त करवा सकेगा। इस संशोधन से भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों को जहां एक ओर भण्डारण अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, या समय पूर्व समाप्त करवाने की सुविधा प्राप्त होगी वहीं अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरांत लगातार अनुज्ञप्ति क्षेत्र में कार्य नहीं करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान भी किया गया है।
 पदम् पुरस्कार श्रृंखला के तहत् नामांकन 15 सितम्बर तक : भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत् ‘‘पदम विभूषण’’ ‘‘पदम भूषण’’ तथा ‘‘पदम श्री’’ पुरस्कारों के लिये वर्ष 2020-21 हेतु नामांकन प्रस्ताव 15 सितम्बर 2019 तक Online www.padmaawards.gov.in  के माध्यम से आमंत्रित किया गया है।
इस पुरस्कार में उत्कृष्ठ कार्य की मान्यता के साथ ही सभी क्षेत्रों, विषयों कला, साहित्य, और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरी, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों एवं सेवा के लिए यह प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिये महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गाें जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों आदि में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास  किये जाते है। पद्म पुरस्कार के लिए आॅनलाईन नामांकन 1 मई 2020 से शुरू किया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर है।
शिक्षा के अधिकार के तहत् आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई : शिक्षा के अधिकार (RTE) की धारा 12 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट बी.पी.एल. (गरीब रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग (CWSN), एच.आई.वी. पाॅजिटिव बच्चों के लिए आरक्षित रखी गयी है, इन सीटों पर सत्र 2020-21 में भर्ती के लिए आॅनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2020 है। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से लाॅटरी निकालकर विधार्थियों का चयन किया जायेगा। प्रथम लाॅटरी 15 जुलाई को निकाली जाएगी। आॅनलाईन आवेदन आर.टी.ई. के वेबसाइट http://eduportal.cg.nic.in/RTE/ पर जाकर कर सकते है। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र जैसे ठच्स् सर्वे सूची या जाति प्रमाण पत्र, की जरूरत होगी। शिक्षा के अधिकार धारा 12(सी) से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 पर काॅल किया जा सकता है। विधार्थियों एवं अभिभावकों के किसी भी समस्या का समाधान इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किया जायेगा।
 बिलासपुर संभाग के व्यायाम शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी : शिक्षा संभाग बिलासपुर अंतर्गत व्यायाम शिक्षक, व्यायाम शिक्षक (एल.बी) ई./टी. सवंर्ग का 1 मार्च 2020 की स्थिति में समस्त जिलों से प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर एवं सूची में नया नाम जोड़ने के पश्चात् वरिष्ठता सूची जारी की गई है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यायाम शिक्षक ई.संवर्ग में 48, टी. संवर्ग में 70 एवं व्यायाम शिक्षक (एल.बी) ई. संवर्ग में 113, टी. संवर्ग में 31 इस प्रकार कुल 254 शिक्षकों की सूची जारी की गई है। यह सूची कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के वेब पोर्टल jdeducationbsp.webs.com पर देखी जा सकती है।
 महिला आई.टी.आई. कोनी में वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश :  महिला आई.टी.आई. कोनी बिलासपुर संस्था परिसर में हरिहर छत्तीसगढ़ पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 100 नग पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। परिसर में अमरूद, नीम, कटहल, आंवला, नींबू, सीताफल एवं अन्य फलदार पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री एम.एल.कुशवाहा, श्री शाकिर अली सिद्दीकी, श्रीमती प्रीति तिवारी, श्री बी.एल.कश्यप, श्रीमती मुस्तरी बेगम, श्री डी.पी.यादव, श्री कमलेश दास कोसले, श्री सत्यदीप अग्रवाल, श्री अमर सिंह जाॅनसन, श्रीमती रमला साहू, श्रीमती सी.एच.यशोदा, श्री धीरेन्द्र साहू, श्री दरस पटेल एवं संस्था के अन्य अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे का सहयोग रहा।
 बिलासपुर जिले में अब तक 317.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 317.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 282.2 मि.मी., बिल्हा में 315.1 मि.मी., मस्तूरी में 292.2 मि.मी., तखतपुर में 382.1 मि.मी., कोटा तहसील में 314.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!