कमरे में बंद कर महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आकाश पिता रमेश विश्वकर्मा उम्र 25 साल निवासी गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री दिनांक 16.09.2020 को दिन के करीब 11 बजे गौरझामर से पैदल अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में आरोपीगण रितिक एवं आकाश मोटरसाइकिल से मिले, जिनको वह जानती थी। दोनों ने अभियोक्त्री से कहा कि उसके पापा बुला रहे है, अभियोक्त्री उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गयी। आरोपीगण ने कुछ दूर जाकर अभियोक्त्री को धमकी दी कि चिल्लाया तो जान से खत्म कर देगें और दोनों आरोपीगण अभियोक्त्री को ले गये और एक कमरे में बंद कर दिया। आरोपीगण रितिक एवं आकाश ने जबरदस्ती अनेक बार अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया। अभियोक्त्री जब भी घर जाने को कहती आरोपीगण उसे गालियां देते और उसके साथ मारपीट करते। पुलिस थाना देवरी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी आकाश को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आकाश का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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