कलेक्टर ने क्वॉरेंटाईन सेंटर हेतु डी.ए.व्ही. स्कूल पतरातू का किया अधिग्रहण

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के पीड़ित से सम्पर्क तथा संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राजपुर अनुभाग के अन्तर्गत डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भवन पतरातू को क्वारेंन्टीन सेन्टर हेतु अधिग्रहित किया गया है। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश की उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!