किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.03.2020 को पिडिता अपने गांव से मजदूरी करने जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी राजेश व उसका साथी अनिल दोनो मोटरसायकल से आये ओर पिडिता को जबरजस्ती मोटरसायकल पर बैठाकर बोले की तुम्हे जहॉ काम पर जाना है वहॉं उतार देगे। आरोपी राजेश ने पिडिता की बहन ओर आरोपी अनिल को थोडी दूर जाकर उतार दिया ओर पिडिता को जबरजस्ती जूनागढ गुजरात मोटरसायकल पर ले गया। पीड़िता को शादी का झांसा देकर गुजरात में तीन महिने तक साथ में रखा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई परिवार वालो ने थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।