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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा कृष्णा परस्ते द्वारा आरोपी रूमालसिंग उर्फ रूमसिंग पिता दितला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चाचरियापाटी थाना वरला को धारा 363, 366,376(2) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.08.2020 की

किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया