कुल्‍हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपीगण को तीन-तीन माह का कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी घनश्‍याम द्वारा आरक्षी केन्‍द्र बल्‍देवगढ़ में उपस्थित होकर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई कि दिनांक 24.04.2015 को दिन के करीब 3:00 बजे जमीनी बुराई पर से अभियुक्‍त पुरूषोत्‍तम ने उसके साथ गाली-गलोंच की, तो उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्‍त पुरूषोत्‍तम हाथ में चाकू लिये था उसकी नोक फरियादी के दांए हाथ के डड़ा में में मारी जिससे उसे खरोंचदार चोंटें आयीं। आहत संतोष बीच-बचाव करने आया तो अभियुक्‍त दीप्‍पू उर्फ दीपक जो हाथ में कुल्‍हाड़ी लिये था आहत संतोष को मारी कुल्‍हाड़ी की नोंक, संतोष के बांए हाथ के ड़डा में लगी जिससे आहत संतोष को खरोंचदार चोटें आयीं। फरियादी की उक्‍त सूचना के आधार पर थाना बल्‍देवगढ़ के अपराध क्रमांक 126/2015 अंतर्गत धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् अभियुक्‍त पुरूषोत्‍तम को घनश्‍याम के संबंध में 324/34 भादवि के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन-तीन मास का कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड (कुल 1000/- एक हजार रूपये) से दंडित किया गया  है तथा अभियुक्‍त दीपक उर्फ दिप्‍पू को आहत संतोष के संबंध में धारा 324 भादवि तथा फरियादी घनश्‍याम के संबंध में धारा 324/34 भादवि के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन-तीन मास का कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड (कुल 1000/- एक हजार रूपये) से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे द्वारा की गई।

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