कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिलासपुर में नौ कंटेन्मेन्ट जोन एवं बफर एरिया घोषित

बिलासपुर.कोविड-19 का पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से बिल्हा तहसील के ग्राम रहंगी, सारधा व मुढ़ीपार तथा नगर पंचायत बिल्हा के सांस्कृतिक भवन को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। मस्तूरी तहसील के ग्राम किरारी, कटहा को तथा सीपत तहसील के शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय को तथा बिलासपुर तहसील के ग्राम सेमरताल, कोटा तहसील के ग्राम करवा (टेंगनमाड़ा) को भी कंटेन्मेंट जोन में शामिल किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम सेमरताल की चौहद्दी पूर्व दिशा में सेमरताल सूर्यवंशी मोहल्ला, पश्चिम दिशा में गतौरी प्राथमिक शाला पंचायत भवन, उत्तर में क्वारांटाइन सेंटर से सेमरताल वार्ड नंबर 2 तक तथा दक्षिण दिशा में भदौरिया खार की सीमा तक कंटेन्मेंट जोन रहेगा। मस्तूरी तहसील के ग्राम कटहा के पूर्व दिशा में लीलागर नदी, पश्चिम दिशा में जुनवानी, उत्तर दिशा में ग्राम मल्हार, दक्षिण दिशा में जलसो तथा मस्तूरी तहसील के ही ग्राम किरारी के बकलीभाठा क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील के मुढ़ीपार के पूर्व दिशा में तेलसरा, पश्चिम दिशा में मोहभट्ठा एवं रहंगी, उत्तर दिशा में रहंगी, दक्षिण दिशा में बिल्हा और उमरिया को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील के ही ग्राम सारधा के पूर्व दिशा में सरवानी तथा नगाराडीह, पश्चिम दिशा में कड़ार, उत्तर दिशा में फरदहा, दक्षिण दिशा में कुआ व कया को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील के ग्राम रहंगी की पूर्व दिशा में मुढ़ीपार, पश्चिम दिशा में एन एच 130 एवं इंद्रपुरी बस्ती रहंगी, उत्तर दिशा में बोदरी नगर पंचायत, दक्षिण दिशा में मोहभठ्ठा को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। कोटा तहसील के करवा (टेंगनमाड़ा) की पूर्व दिशा में कुरूवार, नगोई, पश्चिम दिशा में पहाड़ बछाली, उत्तर दिशा में बिटकुली तथा दक्षिण दिशा में उपका को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।  उपरोक्त सभी कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त इनके तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन में शामिल किया गया है। आदेश के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जायेगी। क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इन स्थानों की लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा निगरानी रखी जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी, सैम्पल आदि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं।

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