क्योस्क सेंटर से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

File Photo

सागर. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर के न्यायालय ने क्योस्क सेंटर से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी अजय सोनी पिता राजेन्द्र सोनी निवासी थाना मोतीनगर, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह चंदेल ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है  कि फरियादी दीपक कुमार पटेल ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा का क्योस्क सेंटर चलाता है।  दिनांक 28 अगस्त 2020 को रात करीब 8:00 बजे वह क्योस्क सेंटर में ग्राहकों का लेनदेन करके घर आ गया था,  सुबह जब उसने क्योस्क सेंटर जाकर देखा तो सेंटर का शटर का ताला टूटा हुआ था अंदर जाकर देखा तो ₹10 के सिक्के के लगभग 60 पैकेट जिसमें करीब ₹30000 एवं 136 पैकेट ₹5 वाली सिक्के के  जिसकी कुल कीमत 68000 रुपए कुल लगभग 98000 रुपए के सिक्के के पैकेट कोई अज्ञात चोर रात्रि में शटर का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया।
उक्त रिपोर्ट पर से थाना मोतीनगर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया आरोपियों की तलाश की गई। अजय उर्फ जय पिता राजेंद्र सोनी की  गिरफ्तारी कर अन्य आरोपीगण प्रियांशु पिता लक्ष्मी नारायण कोष्टी उम्र 18 वर्ष एवं आकाश उर्फ अक्कू पिता जगदीश सोनी उम्र 20 वर्ष समस्त निवासी थाना मोती नगर जिला सागर को गिरिफतार किया गया।  आरोपी अजय सोनी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय सोनी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!