क्वॉरेंटाईन सेंटर हेतु डी.ए.व्ही. स्कूल भवन का अधिग्रहण


बलरामपुर. स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के पीड़ित से सम्पर्क तथा संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। जिले के सीमावर्ती प्रांतों में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मामले पाये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए वाड्रफनगर अनुभाग के अन्तर्गत डी.ए.व्ही. मुख्य मंत्री पब्लिक स्कूल भवन प्रेमनगर को क्वारेंन्टीन सेन्टर हेतु अधिग्रहित किया गया है। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश की उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

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