खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही : बिना अनुज्ञप्ति के चल रहे समूहों को नोटिस जारी

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. खाद्य सुरक्षा विभाग बलरामपुर को शंकरगढ़ के कुछ समूहों द्वारा बिना अनुज्ञप्ति/पंजीयन के मध्यान्ह भोजन का संचालन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्ति के पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी  नितेश कुमार मिश्रा ने कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से समूहों के उत्पादन एवं वितरण कार्य को रोककर संबंधित समूहों को नोटिस जारी किया है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर ने जिला कार्यालय को स्पष्ट रूप से पत्र भेजते हुए जिले के समस्त तहसीलों में कार्य करने वाले समूहों को खाद्य अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्देशित किया था। उक्त पत्र के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को समस्त समूहों को निर्देशित करने के लिए पत्र प्रेषित किया था। निर्देश प्राप्ति के बाद भी समूहों द्वारा आवेदन न करने पर 04 समूहों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है तथा जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 25 हजार रूपये तक जुर्माना तथा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा (63) के तहत् 6 माह सजा एवं 5 लाख तक रूपये जुर्माने का प्रावधान है ।

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