गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शाकिर खान पिता अली हुसैन खान उम्र 32साल निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालपुरा जिला टॉक राजस्थान एवं शाजिद खॉ पिता बहादुर खॉ निवासी इस्लाम नगर थाना भालपुरा जिला टॉंक का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम धारा 4, 6, 6क, 7 और 10 मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के वाहन से 36 नग नाटा बछड़ा वाहन में ढूस-ढूस कर भरे थे जिसमें से एक बछड़े की मृत्यु भी हो गयी थी। अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपीगण द्वारा बछड़े के क्रय किये जाने संबंधी कोई रशीद प्रस्तुत नहीं की। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण साकिर खान एवं साजिद खॉ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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