घर के अंदर घुसकर लाठी से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

file photo

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण दीपक, सीताराम, राममिलन अहिरवार चन्द्रशेखर वार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किदिनांक 29.09.2020 को फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी दीपक मेरे घर के दरवाजे के सामने आटो लगा देता था, इसी विवाद पर से आरोपीगण दीपक, सीताराम और राममिलन लाठियां लेकर मेरे घर के अंदर आ गये और गंदी-गंदी गालियां देते हुए मारपीट की फरियादी के लडके बचाने आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी लाठियों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 452, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण दीपक, सीताराम, राममिलन अहिरवारका प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!