घर में घुसकर पत्थर फेंककर चोट कारित करने वाले आरोपी पहुंच सलाखों के पीछे

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सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मोहन पटैल, शंकर पटैल, कन्छेदी पटैल एवं चंदन पटैल सभी निवासी तिली गांव थाना गोपालगंज सागर, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2020 के रात करीबन 10ः00 बजे फरियादी अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था। तभी पडोस में रहने वाले मोहन पटैल, शंकर पटैल, कन्छेदी पटैल एवं चंदन पटैल जिनसे फरियादी की पुरानी बुराई चल रही थी। उसी पुरानी बुराई पर से गंदी गंदी गालियां देते हुए रास्ते में पडे पत्थर उठाकर फरियादी के घर के अंदर गये और चारो लोग घर में पत्थर फेकने लगे। जिससे घर के सामान में टूटफूट हुई। फरियादी ने गालिया देने एवं पत्थर फेकने से मना किया तो फरियादी की आवाज सुनकर उसके पडोसी में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य भी उसे बचाने के लिए निकल आये किन्तु आरोपीगण ने फरियादी के परिवार वाले के घर पर भी पत्थर फेकने लगे।

जिससे उनके घर पर भी क्षति हुई। आरोपीगण के पत्थर से फरियादी के सिर में चोट कारित हुई एवं उसके भाई का मोबाइल भी टूट गया। आरोपीगण ने धमकी दी कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोपालगंज में लेखबद्ध कराई गयी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मोहन पटैल, शंकर पटैल, कन्छेदी पटैल एवं चंदन पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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