चाकू रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया घटना दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को मुखबिर द्वारा थाना लिधौरा में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मंदिर के पास चाकू लिये घूम रहा है जिसकी तसदीक हेतु थाना पुलिस बल के मौके पर पहुँचे, तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी अरूण पिता अच्छू खटीक निवासी गंज मुहल्ला को पकड़ा एवं तलाश करने पर आरोपी के पास से एक लोहे का चाकू मिला, चाकू रखने का लाइसेंस पूंछा तो न होना व्यक्त किया गया जिससे आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लिधौरा के अपराध क्रमांक 349/2020 अंतर्गत धारा 25(क) आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री एम.पी. रैकवार ने अपने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा ने उक्त जमानत आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।