चिटफण्ड के आरोपी की जमानत खारिज

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि जिला निवाडी के निवासियों द्वारा कलेक्टर एवं एसपी को सनसाईन इन्फ्रा विल्ट लिमिटेड राय प्लेस कम्पेक्स लिमिटेड दिल्ली एवं उसके एजेन्ट द्वारा धोखाधडी कर रूपये दुगुना करने का आश्वासन देकर ठगी करने के संबंध में आवेदन दिये थे। चिटफण्डियों के विरुद्ध कलेक्टर महोदय एवं एसपी निवाडी के द्वारा सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त संबंध में शिकायत पत्रों एवं आवेदकों के कथन से सनसाईन इन्फ्रा विल्ट लिमिटेड राय प्लेस कम्पेक्स लिमिटेड दिल्ली के जिला निवाडी एजेन्ट हरिश्चन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम रावली पोस्ट तरीचरकलां थाना सेंदरी जिला निवाडी के विरुद्ध निवेशकों से प्रवंचना पूर्वक रूपये ठगने एवं कम्पनी का अभिकर्ता होकर धनराशि वापिस न देने से आरोपी के विरुद्ध थाना निवाडी में धारा 420,409 ताहि धारा 6 निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2000 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के द्वारा न्यायालय एके सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में जमानत हेतु आवेदन पेश किया था, विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन विरोध करते हुये तर्क रखे गये, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।