छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीष पिता फूलसिंग गौड़ उम्र 50 साल निवासी थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 458, 354, 354ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्री षिवलाल अहिरवार, देवरी ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2017 को रात करीब 11.00 बजे आरोपी जगदीष गौड फरियादी के घर में घुस आया और फरियादिया के साथ छेडछाड करने लगा, जैसे ही फरियादिया उठी तो आरोपी भाग गया। रात करीब 12 बजे फिर से आरोपी आया तो फरियादिया जाग गयी और चिल्लाई तो परिवार के अन्य लोग भी जाग गये और आरोपी को पहचान लिया। उक्त घटना के बारे में फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध थाना महाराजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी जगदीष गौड़ को धारा 458, 354, 354ए भादवि में दोषसिद्ध पाते धारा 458 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपयेे का अर्थदण्ड एवं धारा 354ए भादवि में 01 साल का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।