जमीन की बुराई को लेकरगैती से सिर पर हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटैल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गौरीशंकर पाल निवासी ग्राम पिपरिया जैतपुर तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2020 को सुबह 09ः00 बजे के करीब खिलान पाल एवं उसका बेटा परमलाल घर के बाहर नाली बना रहे थे उसी समय गौरीशंकर पाल जो कि परमलाल का चाचा है हाथ में गैती लिये आया और बोला कि उसके हिस्से की जमीन में नाली बना रहे हो तब खिलान पाल ने बोला कि जमीन नाप लो यह उसकी जमीन है। इसी बात को लेकर गौरी शंकर गंदी-गंदी गालियां देने लगा। खिलान पाल ने गालियां देने से मना किया तभी गौरीशंकर ने हाथ में लिये हुये गैती से जान से मारने की नियत से खिलान पाल के सिर में मार कर चोट पहुंचाई। तथा गौरीशंकर के द्वारा यह धमकी दी गई कि यदि उसके हिस्से की जमीन में नाली खोदी तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गौरीशंकर पाल का प्रस्तुत अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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