जिनींग फैक्ट्री में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण रखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने आदेश में आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 में जिनींग फेक्टरी में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण रखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 16.09.2020 को फरियादी रमेशचंद्र पिता आर.आर. ठाकुर कृषि विकास अधिकारी द्वारा थाना सेंधवा शहर में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल की जीनिंग फेक्टरी में रासायनिक उर्वरक अमोनिया क्लोराइड की मात्रा 100 किलो जप्त किया जो कि अवैध रूप से रखा हुआ था। आरोपी द्वारा बिना लायसेंस प्राप्त किये हुवें रासानिक अर्वरक का व्यापार किया जा रहा था। जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपी के विरूद्ध थाना सेंधवा शहर में धारा 420, 467, 468 भादवि एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया जिस पर संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त की गयी।