झाडफूंक के नाम पर महिला के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्‍कार करने वाला आरोपी बाबा गया जेल

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भोपाल.अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्‍यायालय में आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ  साईं बाबा उम्र करीबन 50 वर्ष नि. ग्राम उंदरई थाना गुनगा जिला भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आशीष तिवारी द्वारा  प्रस्‍तुत  जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, एवं महिला के विरूद्ध अपराध है।  केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ  साईं बाबा की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया गया। पीडिता के पति एवं उसकी सास पूर्व से ही जेल में बंद है।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पीडिता की शादी दिनांक 10.06.2019 को ग्राम आगर में हुई थी शादी के बाद कोई बच्‍चा नहीं हुआ तो 08.07.2020 को उसका पति तथा सास उसे एक बाबा के पास ले गए, जिसका नाम कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ  साईं बाबा है, उसके घर पर ले गए और कहा कि बाबा तेरी बंदिश करेगें जिससे तू एक साल तक मायके नहीं जा पाएगी, और तुझे बाल बच्‍चे हो जाऐंगे। उसके बाद आरोपी कल्‍ला शाह उसे एक कमरे में ले गया। पीडिता का पति व उसकी सास बाहर कमरे में बैठे रहे। आरोपी ने कमरे के अंदर पीडिता के प्राईवेट अंगो को स्‍पर्श कर उसके गुप्‍तांगों में उंगली की, और बोला कि यदि तू उक्‍त बाते किसी को बताएगी तो तुझे जान से खत्‍म कर देगें। पीडिता ने उक्‍त बातें डर के कारण किसी को नहीं बताई।
18 जुलाई को पुन: उसका पति व सास उसे बाबा के पास ले गए। बाबा पीडिता को पुन: कमरे में ले गया एवं वहीं हरकत दोहराई। पीडिता बाबा को लात मारकर बाहर आई तथा अपने पति व सास को उक्‍त बात बताई तो पति ने उसका मोबाईल छिपाकर उसके साथ मारपीट की। पीडिता ने अपने भाई व माता-पिता  को बताया कि पति ने उसके साथ मारपीट की है। तब उसके घर वाले उसे मायके ले गए वहां जाकर उसने बाबा वाली बात सबको बताई। इसके बाद पीडिता ने 30 जुलाई को थाना बैरसिया में रिपोर्ट लेख कराई। बैरसिया में आरोपी कल्‍लू उर्फ कल्‍ला शाह उर्फ  साईं बाबा, पीडिता की सास एवं पति के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 506, 323, 120 बी भादवि, अपराध क्र.429/20202 पंजीबद्ध किया एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया।

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