टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना वाले को शाम 8.00 बजे को लगभग फरियादी सिलदार बामनिया नवलपुरा में नींबू की गोडाउन के सामने रोड़ किनारे नींबू लेने खड़ो था तभी एक मोटर साइकिल चालक बडवानी तरफ से मोटर साईकिल को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और टक्कर मार दी जिससे फरियादी नीचे गिर गया टक्कर लगने से उसे दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं दाहिने पैर के घुटने के नीचे चोट गली है। टक्कर मारने के बाद मोटर साईकिल चालक भी गिर गया। जिसके उसको भी चोट आई है। फरियादी ने देखा टक्कर मारने वाला मोटर साईकिल चालक विशाल निवासी भीलखेड़ा का है। फिर मौके पर डायल 100 नंबर गाडी आई। फरियादी की सूचना पर आरोपी चालक के विरूद्ध पुलिस थाना बड़वानी द्वारा अपराध क्रमांक 360/2019, धारा 279, 338 भादवि, 3/181 मो.व्ही एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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