ढाबा पर अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी पवन बल्द दर्शन सिंह राजपूत उम्र 55 साल निवासी रीछई तहसील देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आरोपी के द्वारा संचालित ढाबा पर 06 पेटी जिसमें 54 लीटर देशी लाल मसाला शराब जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्व धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पवन राजूपत का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।