दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शुभम पिता रमेश चन्द्र सोलंकी निवासी 156 ब्रह्म्कुमारी आश्रम के पास विजयनगर शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना अकोदिया पर प्रस्तुत किया कि, अरोपी शुभम कम दहेज देने की बात को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता है । आरोपी पीडिता को कहता है कि तेरे पिता ने मुझे टू व्हीलर दी है मैने सोचा था की तु मेरे लिए फोर व्हीलर लेकर आयेगी। थाना अकोदिया पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंगलवार को आरोपी का न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त : न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबालिग लडकी उसकी पत्नी को सुबह 11 बजे स्कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया कि, आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो में तेरे मम्मी पापा को जान से खत्म कर दुंगा। आज दिनांक 23/09/2020 को आरोपी अर्जुन का सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।