दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब आम जनता घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई


नई दिल्ली. रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्रवाई को देख पाएगी. अब आसानी से पता चल पाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकती है. हाईकोर्ट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के मौजूदा समय में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है. ऐसे में वो मामले जिनकी सुनवाई पहले खुली अदालत में होती थी, जिनमें आम जनता सुनवाई देखने के लिए मौजूद रह सकती थी, उन सभी मामलों की सुनवाई अब वीडियो लिंक के जरिए लोग देख और सुन सकेंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कानून के तहत खुली अदालत में होने वाली सुनवाई की ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, जिसे आम जनता को देखने का पूरा अधिकार होता है. लेकिन मौजूदा समय में कोरोना संकट काल के दौरान कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, तो ऐसे में आम जनता को ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने से वंचित नहीं किया जा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अगर आम जनता चाहती है तो वह सुनवाई को देख सकती है, बशर्ते वह मामला संवेदनशील या कानून के तहत इन कैमरा यानी बंद कमरे में सुनवाई वाला ना हो.
कोर्ट के सर्कुलर में कहा गया है कि जो कोई भी हाईकोर्ट की सुनवाई देखना चाहते हैं, उसे सुनवाई से एक दिन पहले रात नौ बजे तक कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ को जानकारी देनी होगी और उसके बाद उनको लिंक मिलेगा जिसके जरिए सुनवाई देख सकते हैं. अगर किसी कारण से एक दिन पहले रात में 9 बजे तक कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ से बात नहीं हो पाती है तो सुनवाई वाले दिन सुबह 10 बजे से पहले कोर्ट मास्टर या कोर्ट स्टाफ से बात करके लिंक लिया जा सकता है, जिसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई देखी और सुनी जा सकती है.

बता दें कि सर्कुलर में शर्त लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई को देखता सुनता है तो सुनवाई के दौरान उसे अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखना होगा, जिससे कोर्ट की कार्यवाही में बाधा न पड़े.

दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कभी भी हाई कोर्ट की सुनवाई की इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की बात जरूर की थी लेकिन फिलहाल अभी तक उस पर अमल शुरू नहीं
हुआ है.

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