दुष्कर्म के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करीब 08 बजे नाबालिक पीड़िता बिना बताये घर से कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध पीडिता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया कि, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया तभी से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।