नाबलिग को बहला फुसलाकर लेजाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नेे आरोपी सौरन उर्फ पप्पू आदिवासी उम्र करीब 27 साल पिता शिवनारायण निवासी ग्राम पुरा थाना ग्यारसपुर जिला विदिशा की जमानत आवदेन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी की रिस्तेदारी में दिनांक 14.06.2020 को शादी थी जिसमें उसकी बेटी जिसकी उम्र 15 वर्ष है, गयी थी। दिनांक 15.06.2020 को सुवह करीब 04 बजे से उसकी नाबालिग बेटी गायव हो गयी, जिसका आसपास तलाश किया कोई पता नही चला। रिस्तेदार के यहां शादी में सनमान सौर, ग्यारसपुर जिला विदिशा, भी आया था जो उसकी बेटी से बातचीत कर रहा था और वह भी सुवह से गायव था। उक्त संबंध में फरियादी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लडकी को सनमान शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगाकर ले गया जिसका रिपोर्ट दिनांक तक कोई पता नही चला। उक्त घटना का प्रकरण धारा 363 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग को आरोपीगण के पास से दस्तयाव किया, नाबालिग ने अपने कथनो में बताया कि आरोपी सनमान उसे बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर ले गया और पहाडी में ले जाकर दुष्कर्म किया और आरोपी सौरन उर्फ पप्पू को भी बुला लिया और उसने भी गलत काम किया। आरोपी सौरन उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुएएवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सौरन उर्फ पप्पू का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।