नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता घर से पेशाब करने की कहकर गई थी। दस मिनट तक वापस नहीं आई तो पींडिता की मॉं ने घर से बाहर आकर देखा तो पीडिता नहीं देखी। फरियादी ने आसपास गांव में रिश्तेदारियों में तलाश की पर कोई जानकारी नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति पीडिता को ले गया। आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल के विरूद्ध शंका के आधार पर फरियादी ने थाना सलसलाई पर रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।