नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर.न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नें आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार निवासी दमोह, जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना मे इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि मेरे फूफाजी ने मुझे भोपाल बुलाने के लिए अपने पहचान के धर्मेन्द्र अहिरवार को मेरे घर भेजा था जो मेरे घर आया तो मेरे पिताजी ने धर्मेन्द्र अहिरवार के साथ भोपाल जाने के लिए भेज दिया। धर्मेन्द्र मुझे अपने साथ सागर से बम्होरी रेगवा गांव ले गया जहां उसके रिस्तेदार का घर था उसके घर मे कोई अन्य सदस्य न होने से धर्मेन्द्र ने मेरे साथ गलत काम किया मैने मना किया तो धर्मेन्द्र ने मुझे डराया धमकाया कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी धर्मेन्द्र अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।