हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 5 वर्ष का सश्रम कारावास
टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 31/03/2017 को 10:30 बजे दिन में फरियादी काशीराम कुशवाहा निवासी बनियानी उसकी दास्ता पत्नी एवं गांव के जालम कुशवाहा, खुलईया कुशवाहा निवासी बनियानी अपने बधिया वाले खेत में लाक इकट्ठी कर रहे थे कि उसी समय गांव के आरोपी गोकुल कुशवाहा एवं उसका लड़का मुलायम कुशवाहा आए और फरियादी की दास्ता पत्नी को बाल पकड़कर घर तरफ ले गये और जान से मारने की नियत से हाथ बांध दिये और गोकुल कुशवाहा ने गले में कुल्हाड़ी मारी जो गले में न लगकर बांये पैर पर लगी जो अडिया से पांव कटकर अलग हो गया। गोकुल कुशवाहा की पत्नी को फरियादी ने अपनी पत्नी बना लिया था इसी बुराई पर से ऐसा काम किया है। उक्त घटना की शिकायत देहाती नालसी की गई जिस पर थाना बल्देवगढ़ में अपराध अंतर्गत धारा 323,307, 34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 10.01.2022 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण गोकुल कुशवाहा एवं मुलायम कुशवाहा को धारा 342 एवं 324/34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/-(पांच-पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 307/34 भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, नरेन्द्र सिंह बुंदेला, एजीपी द्वारा की गई।